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377 पर फैसला उदारवादी और सहिष्णु समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम: कांग्रेस

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 158 साल पुरानी आईपीसी की धारा 377 को निरस्त कर दिया जिसमें परस्पर सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध था।

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