377 पर फैसला उदारवादी और सहिष्णु समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम: कांग्रेस
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 158 साल पुरानी आईपीसी की धारा 377 को निरस्त कर दिया जिसमें परस्पर सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध था।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 158 साल पुरानी आईपीसी की धारा 377 को निरस्त कर दिया जिसमें परस्पर सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध था।