भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव समेत 9 लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप, नौकरी दिलाने के नाम की गई थी ठगी
पुलिस ने आरोपियों के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, धारा 420, 468, 471, 506 और धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है.
पुलिस ने आरोपियों के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, धारा 420, 468, 471, 506 और धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है.