सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, एक राज्य के एससी-एसटी समुदाय को अन्य राज्यों की सरकारी नौकरियों में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ” किसी एक राज्य में अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को दूसरे राज्यों में भी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता जहां वह रोजगार या शिक्षा के इरादे से गया है।”