स्पेशल कोर्ट ने कारोबारी विजय माल्या को घोषित किया भगोड़ा, एंटी-फ्रॉड कानून के तहत मामला दर्ज
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने याचिका दायर कर विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने की मांग की थी.
भारत छोड़कर विदेश भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने शनिवार को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है.
कोर्ट के फ़ैसले के बाद अब सरकार क़ानूनी तौर पर भगोड़े विजय माल्या की संपत्ति को जब्त कर सकती है. मुंबई कोर्ट ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत विजय माल्या के ख़िलाफ़ एंटी-फ्रॉड कानून में मामला दर्ज किया गया है.
जनसत्ता की ख़बर के अनुसार कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर याचिका दायर कर माल्या को भगोड़ा घोषित करने की मांगी की गई थी. ज्ञात हो कि वियज माल्या को जिस कानून के तहत भगोड़ा घोषित किया गया है उसका मकसद देश से भागे अपराधियों को पकड़ना है.
ग़ौरतलब है कि भगोड़े विजय माल्या पर अलग-अलग बैंकों का लगभग 9 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज़ बकाया है.