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गुजरात दंगा: मोदी को क्लीन चिट देने के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ ज़किया जाफ़री ने याचिका दायर की हैं. ज़ाकिया दंगे में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफ़री की पत्नी हैं.

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को, विशेष जांच दल (SIT) की क्लीन चिट देने के ख़िलाफ़ दायर ज़किया जाफरी की याचिका पर जुलाई में सुनवाई की जायेगी.

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के 5 अक्टूबर, 2017 के फैसले के खिलाफ ज़किया जाफरी की अपील पर जुलाई में सुनवाई होगी. ज़किया, कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं. गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी में उग्र भीड़ के हमले में मारे गये 68 व्यक्तियों में अहसान जाफरी भी शामिल थे.

इन दंगों की जांच के लिये गठित विशेष जांच दल ने आठ फरवरी, 2012 को नरेन्द्र मोदी और कई सरकारी अधिकारियों सहित 64 व्यक्तियों को क्लीन चिट देते हुये, मामले को बंद करने के लिये रिपोर्ट दाखिल की थी. इसमें कहा गया था कि इन सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने योग्य साक्ष्य नहीं हैं.

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