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सीबीआई विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगायी लताड़, पूछा- अब तक क्यूँ नहीं की गयी स्थायी निदेशक की नियुक्ति

सीबीआई निदेशक के पद को संवेदनशील बताते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से जल्द से जल्द इसे भरने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के स्थायी निदेशक की अब तक नियुक्ति ना किये जाने को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछें. साथ ही कोर्ट ने लंबे समय तक एजेंसी के लिए अंतरिम प्रमुख की नियुक्ति के ख़िलाफ़ नाराज़गी भी जताई.

न्यायाधीश अरुण मिश्रा और नवीन सिन्हा की बेंच ने कहा कि सीबीआई निदेशक का पद, एक संवेदनशील पद है. ऐसे में केंद्र सरकार को जल्द से जल्द स्थायी निदेशक की नियुक्ति कर देनी चाहिए.

इस मामले पर अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने बेंच को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त समिति, सीबीआई के नए निदेशक को चुनने के लिए शुक्रवार को बैठक करेगी.

साथ ही वेणुगोपाल ने ये भी बताया कि केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव को, अंतरिम सीबीआई निदेशक नियुक्त करने से पहले उच्चाधिकार समिति की मंजूरी ली थी.

अटॉर्नी जनरल की ओर से शुक्रवार को होने वाली कमेटी की बैठक की बात बताने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 6 फरवरी तक स्थगित कर दिया. बता दें कि यह बेंच, नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

पीटीआई इनपुट्स पर आधारित

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