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गुजरात दंगा: नरेन्द्र मोदी को क्लीट चिट देने वाले फ़ैसले को मिली चुनौती, चार हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

दंगों में मारे गए पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी ने याचिका दायर की है.

गोधरा दंगों के समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी (फिलहाल देश के प्रधानमंत्री) को क्लीन चिट देने के फ़ैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर चार हफ्ते बाद सुनवाई करने का फ़ैसला लिया है.

दरअसल, गुजरात दंगों में मारे पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 5 अक्टूबर 2017 को दिए गए क्लीन चिट वाले आदेश को चुनौती दी है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से चार हफ्ते का समय मांगकर फिलहाल सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया था.

ईनाडु इंडिया की ख़बर के अनुसार याचिकाकर्ता जाकिया के वकील ने कहा कि उन्होंने कोर्ट से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया है, जिस पर कोर्ट ने चार हफ्तों का समय दिया है.

याचिका की सुनवाई के लिए न्यायामूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि आप चार हफ्ते का समय मांग रहे हैं, इसलिए हम आपको चार हफ्तों का समय देते हैं. इस मामले को चार हफ्ते बाद सूचीबद्ध करें.

ज्ञात हो कि गोधरा कांड से जुड़े मामले में एसआईटी ने प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दे दी थी.

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