राफ़ेल सौदे पर निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट सही मंच नहीं, जेपीसी करे मामले की जांच- रणदीप सुरजेवाला
सुरजेवाला ने कहा कि अनुच्छेद 136 और 32 राफ़ेल सौदे जैसे निर्णय लेने के लिए सही नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राफ़ेल सौदे के फैसले पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि राफ़ेल सौदे जैसे संवेदनशील मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट सही जगह नहीं है.
सुरजेवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राफ़ेल सौद पर जो फैसला आज सुनाया है, वह बात कांग्रेस शुरुआत में ही कह चुकी थी कि रक्षा सौदे से जुड़े संवेदनशील मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट सही मंच नहीं है.
Randeep Surjewala, Congress on #RafaleVerdict: The verdict of the Supreme Court today is a validation of what the Congress party stated months again, that SC is not the forum to decide the such sensitive defence contract. pic.twitter.com/824MxYukki
— ANI (@ANI) December 14, 2018
सुरजेवाला ने कहा कि अनुच्छेद 136 और 32 राफ़ेल सौदे में मूल्य निर्धारण, प्रक्रिया, गांरटी और भ्रष्टाचार जैसे निर्णय लेने के लिए सही मंच नहीं है. उन्होंने कहा कि केवल जेपीसी ही इस सौदे के पूरे भ्रष्टाचार की जांच कर सकती है.
Randeep Surjewala: Article 136&32 are not the forum to decide the issue, the pricing, the process, the sovereign guarantee&the corruption in the Rafale contract.Only forum&only media is a Joint Parliamentary Committee (JPC) which can probe the entire corruption in #RafaleDeal. https://t.co/AFYBGKCVHe
— ANI (@ANI) 14 December 2018
ज्ञात हो कि कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तय कीमत से ज्यादा पैसों में 36 राफ़ेल विमानों को खरीदने का आरोप लगाया था.