May a good source be with you.

कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सहित 11 राज्यों को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंसा से जुड़े मामलों को देखने के लिए बने नोडल अफ़सर भी कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें.

पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश में कश्मीरियों के ख़िलाफ़ पनप रहे हिंसा की ख़बरों पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सख़्त निर्देश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश ख़ासकर कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दिया है.

पत्रिका की ख़बर के अनुसार प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र सरकार सहित 11 राज्यों पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, बिहार. हरियाणा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उतराखंड, छतीसगढ़ और दिल्ली को नोटिस जारी कर कश्मीरियों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है.

इसके साथ ही पीठ ने राज्यों  के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को पूरी तरह सर्तक रहने और हिंसा फैलाने वालों पर शिकंजा कसने का आदेश दिया है. वहीं, इस मामले पर अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंसा से जुड़े मामलों को देखने के लिए बने नोडल अफ़सर भी कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें. साथ ही गृह मंत्रालय को आदेश दिया गया है कि नोडल अफसर के नामों को प्रचारित किया जाए ताकि हमले या सामाजिक बहिष्कार झेल रहे कश्मीरी छात्र उनसे संपर्क कर सकें.

दरअसल, पुलवामा हमले के बाद कश्मीरी और अल्पसंख्यक समुदायों  के खिलाफ हिंसा और हमलों को रोकने के लिए अधिवक्ता तारिक अदीब ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर छात्रों को सुरक्षित माहौल देने की अपील की थी. कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यों को नोटिस जारी किया है.

You can also read NewsCentral24x7 in English.Click here
+