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दाभोलकर हत्याकांड: सीबीआई ने आरोपियों के ख़िलाफ़ 90 दिनों तक दर्ज नहीं की चार्जशीट, अदालत से मिली जमानत

अंधविश्वास विरोधी अभियान चलने वाले नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में आरोपियों को पुणे अदालत ने जमानत दे दी है.

दरअसल, अदालत ने आरोपी अमोल काले, राजेश बांगेरा और अमित देग्वेकर को केवल इसलिए जमानत दे दी क्योंकि सीबीआई ने 90 दिनों के भीतर आरोपियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दर्ज नहीं की.

ज्ञात हो कि अंधविश्वास विरोधी अभियान चलने वाले नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 2014 में मुंबई हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी.

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