रेल टिकट और हवाई यात्रा के बोर्डिंग पास पर मोदी की तस्वीर को माना गया आचार संहिता का उल्लंघन
चुनाव आयोग ने आचार संहिता का प्रथम दृष्ट्या उल्लंघन मानते हुए रेल और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.
चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी रेल और हवाई यात्रा टिकट पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं हटाने पर चुनाव आयोग ने रेल और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है.
सूत्रों के अनुसार, आयोग ने रेल टिकट और हवाई यात्रा के बोर्डिंग पास पर मोदी की तस्वीर को आचार संहिता का प्रथम दृष्ट्या उल्लंघन मानते हुए रेल और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.
उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा 17वीं लोकसभा के चुनाव का कार्यक्रम 10 मार्च को घोषित किए जाने के साथ ही पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी. लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक सात चरण में होने है.
समझा जाता है कि आयोग ने आचार संहिता के सातवें उपबन्ध के तहत दोनों मंत्रालयों से जवाब माँगा है. इसके तहत आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार जनता के पैसे से किसी भी माध्यम में अपनी उपलब्धियों का ज़िक्र करने वाले विज्ञापन जारी नहीं कर सकती है.
विभिन्न दलों और व्यक्तियों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने यह कार्रवाई की है. रेल मंत्रालय ने हालाँकि इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अपने सभी ज़ोन को रेल टिकट से मोदी की तस्वीर हटाने का आदेश पिछले सप्ताह जारी कर दिया था लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं होने की शिकायत पर आयोग ने रेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.
इसी प्रकार पंजाब के एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने हवाई यात्रा टिकट पर मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तस्वीर होने की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी थी.