दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को बड़ी राहत, मुख्य सचिव से मारपीट मामले में मिली जमानत
पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को 50 हज़ार के ज़ुर्माने पर जमानत दे दी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को बड़ी राहत मिली है। पटिलाया हाउस कोर्ट ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में इन नेताओं को 50,000 रुपये के ज़ुर्माने पर जमानत दे दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।
आज तक की ख़बर के मुताबिक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के विदेश जाने से पहले कोर्ट को बताने संबंधी आदेश पर रोक लगाने की मांग की। इस गुज़ारिश को स्वीकारते हुए कोर्ट ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पर लगी यह शर्त हटा दी है।
मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक नितिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया भी आरोपी हैं।
यह पूरा मामला 19 फरवरी का है। उस दिन देर रात मुख्य सचिव अंशु प्रकाश अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक में शामिल होने गए थे। अंशु प्रकाश का आरोप है कि बैठक के दौरान आप के विधायकों ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट की थी। इसके बाद मुख्य सचिव ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 11 विधायकों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज़ करवाया था।