सराहनीय: राजस्थान सरकार ने मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ पास किया कानून, दोषी को आजीवन जेल
लिंचिंग के ख़िलाफ़ कानून बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है.
राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भीड़ की हिंसा से निपटने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया है. मॉब लिंचिंग के दोषी को कठोर आजीवन सजा तथा एक लाख से पांच लाख रुपए तक के दंड का प्रावधान रखा गया है. लिंचिंग के ख़िलाफ़ कानून बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है.
नवभारत टाइम्स की ख़बर राजस्थान सरकार के संसदीय कार्यमंत्री शांति कुमारी धारीवाल ने कहा कि हाल के वर्षों में मॉब लिंचिंग की घटनाओं से राजस्थान का सिर शर्म से झुक गया है, राजस्थान लिंचिंग के ख़िलाफ़ कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया है.
बता दें कि राजस्थान में मॉब लिंचिंग यानी भीड द्वारा हत्या की कई मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से मॉब लिंचिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं.