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रिलायंस बनाम एरिक्सनः अनिल अंबानी को चुकानी होगी बकाये की राशि, नहीं तो होगी 3 महीने की जेल

सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी के साथ दो अन्य निदेशकों को भी अवमानना का दोषी करार देते हुए 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.

रिलायंस टेलीकॉम बनाम एरिक्सन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी करार किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने अनिल अंबानी को चार हफ्तों के भीतर एरिक्सन के 453 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया है. अगर अंबानी चार सप्ताह के भीतर रुपए नहीं देंगे तो उन्हें तीन महीने की जेल होगी.

एनडीटीवी की ख़बर के अनुसार जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने अंबानी के साथ दो अन्य निदेशकों (रिलायंस टेलीकॉम के अध्यक्ष सतीश सेठ तथा रिलायंस इन्फ्राटेल की अध्यक्ष छाया वीरानी) को भी दोषी करार दिया है. इन तीनों दोषियों को एक-एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.

ग़ौरतलब है कि एरिक्सन इंडिया कंपनी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना कार्यवाई शुरू करने के लिए याचिका दायर की थी. रिलायंस कम्युनिकेशंस पर एरिक्सन कंपनी का 550 करोड़ रुपए बकाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर तक रिलायंस को एरिक्स की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था. लेकिन, रिलायंस राशि का भुगतान करने में विफल रही थी.

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