CBI विवाद: राकेश अस्थाना को लगा बड़ा झटका,कोर्ट ने FIR रद्द करने से किया मना
हाईकोर्ट ने सीबीआई को अस्थाना एवं अन्य के खिलाफ मामले की जांच दस हफ्ते में पूरी करने का भी निर्देश दिया है.
सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को दिल्ली हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने अस्थाना के खिलाफ जांच जारी रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है.
जनसत्ता की एक ख़बर के मुताबिक़ हाईकोर्ट ने सीबीआई को अस्थाना एवं अन्य के खिलाफ मामले की जांच दस हफ्ते में पूरी करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि एक लोक सेवक के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज किया जाना चिंता और तनाव का कारण होगा. FIR में जिस तरह के आरोप हैं उसकी जांच जरूरी है.
न्यायधीश नाजमी वजीरी ने आगे कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए अस्थाना और कुमार के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पहले से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है. कोर्ट ने अस्थाना, कुमार और प्रसाद की याचिकाओं को खारिज कर दिया जिन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी थी.
गौरतलब है कि अस्थाना पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत आपराधिक कदाचार, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप हैं. हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना ने एक मामले में राहत पाने के लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी. सना की शिकायत के आधार पर ही अस्थाना के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. सना ने अस्थाना पर भ्रष्टाचार, रंगदारी के गंभीर आरोप लगाये थे.