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लातेहार मॉब लिंचिंग: हाइकोर्ट ने आठ लोगों को हत्या का दोषी पाया, जल्द सुनाई जाएगी सज़ा

गौरक्षकों की भीड़ ने 2016 में दो मुस्लिम युवकों की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया था.

झारखंड के लातेहार में मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों की हत्या मामले में रांची उच्च न्यायालय ने आठ लोगों को दोषी करार दिया है. 2016 में कथित गौरक्षकों की भीड़ ने मज़लूम अंसारी (32 वर्ष) और इम्तेयाज़ ख़ान (13 वर्ष) की पीट पीटकर हत्या कर देने के बाद एक पेड़ से लटका दिया गया था.

हिन्दुस्तान टाइम्स की ख़बर के मुताबिक दोषियों को इस हफ़्ते के अंत तक सज़ा सुना दी जाएगी. जिन लोगों को कोर्ट ने दोषी पाया है उनके नाम हैं- मिथिलेश प्रसाद साहू, प्रमोद कुमार साहू, मनोज कुमार साहू, अवधेश साहू, मनोज साहू, अरूण साव, विशाल तिवारी, शहदेव सोनी.

बता दें कि साल 2016 में मज़लूम अंसारी और इम्तेयाज़ ख़ान चतरा जिले के एक पशु मेले में अपने मवेशियों को लेकर जा रहे थे, तभी गौरक्षकों ने उनपर हमला कर दिया. पीड़ितों के परिज़नों का आरोप है कि यह हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी.

न्यूज़क्लिक के मुताबिक मज़लूम अंसारी की पत्नी सायरा बीबी का कहना है कि हमारे पति घर में स्नान कर रहे थे तभी अरूण साव और बंटी साव (दोनों आरोपी) आए और धमकी देने लगे कि मवेशियों का व्यापार बंद कर दो वरना हम जान से मार देंगे.

न्यूज़क्लिक की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के चश्मदीद (जिसने एफ़आईआर दर्ज कराई है) ने 12 लोगों के साथ विवेक प्रजापति को मुख्य अभियुक्त बताया था, लेकिन अभी तक विवेक की ग़िरफ़्तारी नहीं की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक विवेक भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेता बताया जाता है.

इस केस के वक़ील अब्दुल सलाम का कहना है कि इस घटना का मुख्य अभियुक्त अभी तक फ़रार चल रहा है. पुलिस ने अभी तक उसकी गिरफ़्तारी नहीं की है. इसके अलावा विवेक प्रजापति ने चार्ज़शीट दायर होने के पहले ही झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत ले ली है.

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