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पीएनबी मामला: ईडी ने हांगकांग में नीरव मोदी की संपत्ति कुर्क की

एजेंसी ने बताया कि उसने इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आदेश जारी किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरूवार को कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में दो अरब अमेरिकी डॉलर की कथित धोखाधड़ी के मामले में उसने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 255 करोड़ रुपए की संपत्ति हांगकांग में कुर्क की।

एजेंसी ने बताया कि उसने इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आदेश जारी किया है।

ईडी ने बताया, “ये कीमती चीजें नीरव मोदी की दुबई स्थित कंपनियों से 26 जहाजों में लादकर हांगकांग स्थित उनकी कंपनियों को भेजी गई थी जिसका नियंत्रण उनके पास है।’

एजेंसी ने बताया कि हीरे और आभूषण हांगकांग की एक लॉजिस्टिक कंपनी में रखे गए थे।

ईडी ने बताया, ‘‘ जांच के दौरान इन सभी खेपों की कीमत, प्राप्त करने वाले, भेजनेवाले, मालिकाना हक सभी का पता किया गया और सबूत जुटाने और सामानों का मूल्य जानने के बाद उसे कुर्क किया गया।’

कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 34.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 255 करोड़ रुपये है।

उन्होंने बताया कि पीएमएलए के तहत जारी कुर्की आदेश को औपचारिक बनाने के लिए अदालत का एक आदेश जल्द ही हांगकांग भेजा जाएगा।

हालिया आदेश के बाद भगोड़े नीरव मोदी की अब तक कुल 4,744 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

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